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महिला पुरूष गणना प्रपत्र

Male female count sheet election

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निविदत्त मत या टेंडर वोट (Tender Vote) क्या होता है





कई बार ऐसा होता है कि जब मतदाता वोट डालने जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है।
ऐसे में वो पीठासीन अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकता है। पीठासीन अधिकारी उससे टेंडर वोट डलवा सकता है। टेंडर वोट बैलेट पेपर पर लिया जाता है। पीठासीन अधिकारी आपको मतपत्र देंगे। आप उस पर मुहर लगाइए और लिफाफा बंद कर उसे पीठासीन अधिकारी को दे दें। इस वोट को टेंडर वोट कहा जाएगा।
इस वोट की गिनती तब होगी जब मतगणना के दौरान प्रथम और द्वितीय नंबर के उम्मीदवार के वोटों की संख्या एक समान हो। तब फिर टेंडर वोट गिना जाएगा और इसी वोट से फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा।

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