बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षिकाओं को द्वितीय मातृत्व अवकाश लाभ उन परिस्थितियों में भी देय होगा जबकि दूसरे बच्चे का जन्म दो वर्ष के अन्तराल से पूर्व हो गया हो।
केन्द्रीय कानून मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के प्रावधान बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षिकाओं पर भी लागू होंगे तथा उत्तर प्रदेश फन्डामेंटल रूल्स मे दो बच्चों के जन्म मे न्यूनतम दो वर्ष के अन्तराल से सम्बंधित प्रावधान न केवल केन्द्रीय कानून के विरुद्ध है बल्कि अमानवीय भी है तथा इस आधार पर शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।





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